कर्नाटक HC ने कांग्रेस सरकार के आदेश पर लगाई रोक, RSS गतिविधियों को निशाना बनाए जाने के थे आरोप

कर्नाटक HC ने कांग्रेस सरकार के आदेश पर लगाई रोक, RSS गतिविधियों को निशाना बनाए जाने के थे आरोप



कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सरकार ने हाल ही में निर्देश दिया था कि निजी संगठन अगर सरकारी भवनों या परिसरों में कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी, लेकिन अब हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह फैसला जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने दिया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है. इस आदेश को कई लोगों ने आरएसएस से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश बताया था. कोर्ट के फैसले के बाद अब यह नियम अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा.

यह याचिका पुनश्चेतन्य सेवा संस्थान नामक संगठन ने दायर की थी. संस्था का कहना है कि सरकार का यह आदेश निजी संगठनों के वैध अधिकारों का हनन करता है और उन्हें अपनी सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियों से रोकता है.

सरकार का क्या था आदेश?

सरकार का यह आदेश इसी महीने की शुरुआत में जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी निजी या सामाजिक संस्था बिना लिखित अनुमति के सरकारी स्कूलों, कॉलेज मैदानों या संस्थागत परिसरों में कार्यक्रम, बैठक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं कर सकती. इसके साथ ही जिलास्तरीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि आदेश का पालन हो और उल्लंघन होने पर कर्नाटक भूमि राजस्व और शिक्षा अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाए.

हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश किसी विशेष संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं है. उन्होंने कहा, “यह किसी खास संस्था के खिलाफ नहीं है. सरकार की संपत्ति का इस्तेमाल उचित अनुमति और सही उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए. कोई भी उल्लंघन मौजूदा कानूनों के तहत निपटाया जाएगा.”

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