पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शुक्रवार (24 अक्टूबर, 2025) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. पाकिस्तानी कोर्ट ने अलीमा खान के पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र और बैंक खाते पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
पाकिस्तान के रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) का यह फैसला तब आया जब अलीमा खान आतंकवाद के मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद लगातार सुनवाई में शामिल नहीं हो रही थीं.
कोर्ट की सुनवाई में पेश न होने पर सुनाया बड़ा फैसला
एटीसी ने पिछले साल नवंबर, 2024 में अलीमा खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की ओर से इस्लामाबाद में किए गए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आतंकवाद के मामले में उसके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. अदालत में सुनवाई के दौरान, एटीसी के न्यायाधीश अमजद अली शाह ने सवाल किया कि अलीमा खान हर जगह मौजूद रहती हैं, लेकिन अदालत में पेश होने में नाकाम क्यों रहती हैं?
ATC के न्यायाधीश ने फैसले में क्या कहा?
एटीसी के न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अलीमा खान की अदालत में हाजिरी पक्की की जाए और उनके ‘कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (CNIC) और पासपोर्ट पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुनाने के बाद सुनवाई को सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) तक टाल दिया है.
आसिम मुनीर की प्रखर आलोचक हैं अलीमा खान
अलीमा खान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रखर आलोचक हैं. वे उनकी बहुत आलोचना करती हैं. उनके दो बेटों को पंजाब प्रांत की पुलिस ने आतंकवाद के मामलों में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
विरोध प्रदर्शन में शामिल PTI के कई नेताओं पर मामले हुए थे दर्ज
26 नवंबर, 2024 के विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में घुस गए थे. उन्होंने जनसभा पर पाबंदी की अनदेखी की थी और उन्हें रोकने के लिए तैनात 20,000 सुरक्षा बलों से भिड़ भी गए थे. इसके बाद, पाकिस्तान दंड सहिंता की अलग-अलग धाराओं और आतंकवाद निरोधक अधिनियम की धारा सात के तहत कई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.
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