Banking में बड़ा बदलाव आने वाला है! अब ग्राहक अपने Bank Account में एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह नई सुविधा 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। ग्राहक तय कर पाएंगे कि चार नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा और प्राथमिकता किसे दी जाएगी। यानी अगर पहला नॉमिनी दावा नहीं कर पाता, तो दूसरे, तीसरे और चौथे नॉमिनी क्रमशः दावा कर सकेंगे। इसे सक्सेसिव नॉमिनी प्रणाली कहा गया है। पहले केवल एक नॉमिनी देने की अनुमति थी, जिससे अकाउंट क्लेम और पारिवारिक विवाद अक्सर बढ़ जाते थे। अब चार नॉमिनी और स्पष्ट हिस्सेदारी होने से सक्सेशन प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और विवाद मुक्त होगी। ग्राहक अपनी जमा राशि को निश्चित प्रतिशत में बांट सकते हैं, जैसे पत्नी, बेटे, बेटी और माता को 25-25% हिस्सा। बैंक के पास पहले से चार नॉमिनी दर्ज होने पर कोई लीगल केस या जटिलता नहीं होगी, और बैंक सीधे रिकॉर्ड देखकर राशि या लॉकर की वस्तुएं नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकता है। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म और प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। यह बदलाव पारिवारिक सुरक्षा और बैंकिंग ट्रांसपरेंसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।






